दुष्कर्म के आरोपी को 10 साल की जेल, 45 हजार रुपये का जुर्माना
सात साल पुराने मामले में कोर्ट ने सुनाई सजा
एटा (UP) : थाना सकीट क्षेत्र निवासी आरोपित को घर में घुसकर किशोरी से दुष्कर्म के आरोप में कोर्ट ने दस वर्ष की सजा सुनाई है। साथ ही 45 हजार रुपये का अर्थदंड भी किया। जिसे न देने पर आरोपित को अतिरिक्त सजा काटनी होगी। मामले की रिपोर्ट पिता ने दर्ज कराई थी।
थाना सकीट में रिपोर्ट दर्ज कराते हुए पिता ने पुलिस को बताया था कि 20 नबंवर 2018 का वह मैनपुरी शादी समारोह में गए थे। जबकि उनकी नाबालिग बेटी घर पर रह गई थी। उसी दौरान 21 नबंवर को उसके घर में अजब सिंह निवासी खरा सकीट घुस गया था। जिसने उसकी बेटी के साथ दुष्कर्म किया था। इसकी जानकारी उसकी बेटी ने 28 जनवरी 2019 को मां को दी थी। इसे लेकर स्वजन ने घटना का विरोध करते हुए मामले की शिकायत दर्ज कराई थी। जिस पर आरोपिताें ने उनके साथ गाली गलौज करते हुए धमकी दी थी।
दर्ज रिपोर्ट पर पुलिस ने जांच करते हुए घटना के साक्ष्य एवं गवाह कोर्ट में पेश कर दिए थे। जिसे लेकर मामले की सुनवाई विशेष न्यायाधीश एक्सक्लूसिव कोर्ट पॉक्सो एक्ट के न्यायाधीश नरेन्द्रपाल राणा के समक्ष की गई। जहां अभियोजन पक्ष से मामले की पैरवी विशेष लाेक अभियोजक श्रीकृष्ण यादव की तरफ से की गई। जहां दोषी पाए जाने पर कोर्ट ने आरोपित को दस वर्ष की सजा सुनाई है। साथ ही 45 हजार रुपये का अर्थदंड भी किया। जिसे अदा न करने पर आरोपित को तीन माह का अतिरिक्त कारावास काटना होगा।