Breaking News
बदरीनाथ-केदारनाथ समेत पुलिस थानों को बम से उड़ाने की धमकी
उत्तराखंड के पुलिस थानों को बम से उड़ाने की धमकी
Jun 25 2026

बदरीनाथ-केदारनाथ समेत पुलिस थानों को बम से उड़ाने की धमकी

हरियाणा और खालिस्तान से जुड़े तार, मुकदमा दर्ज

हरिद्वार/देहरादून: उत्तराखंड के कई सरकारी संस्थानों, निकायों, पर्यटक स्थलों, धार्मिक स्थलों और उत्तराखंड के पुलिस थानों को बम से उड़ाने की धमकी मिली है. ये धमकी भरे मेल मसूरी नगर पालिका, हरिद्वार नगर निगम को भेजे गए हैं. मेल भेजने वाले ने खुद को कथित तौर पर खालिस्तान से जुड़ा बताया है. इसके अलावा पुलिस थानों को मिली धमकी सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए भी दी गई है. पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.

हरिद्वार नगर निगम कार्यालय को बम से उड़ाने की धमकी मिली है. नगर निगम की आधिकारिक वेबसाइट पर ईमेल के जरिए धमकी भरा मेल भेजा गया है. मेल में हरिद्वार नगर निगम के अलावा उत्तराखंड के ऋषिकेश, केदारनाथ ज्योतिर्लिंग और बदरीनाथ धाम को भी बम से उड़ाने की धमकी दी गई है. कथित तौर पर धमकी देने वालों ने खुद को खालिस्तान से जुड़ा बताया और बदले की बात भी मेल में लिखी है.

वहीं उत्तराखंड पुलिस के थानों को सोशल मीडिया के माध्यम से बम धमाकों की धमकी मिली है. पुलिस ने इस मामले में नगर कोतवाली में गंभीर धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है. प्रारंभिक जांच में हरियाणा के अंबाला निवासी एक युवक का नाम सामने आया है.

नगर कोतवाली में तैनात उपनिरीक्षक रवि प्रसाद कवि ने नगर कोतवाली में शिकायत दर्ज कराई कि 22 जून 2026 को अज्ञात व्यक्ति द्वारा कंप्यूटर और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का इस्तेमाल करते हुए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर उत्तराखंड के सभी पुलिस थानों को बम से उड़ाने की धमकी पोस्ट के जरिए प्रसारित की गई. इस पोस्ट के वायरल होने के बाद आमजन में भय और दहशत का माहौल बनने की आशंका जताई गई.

शुरुआती जांच में पोस्ट से संबंधित जुड़े व्यक्ति की पहचान जसप्रीत सिंह पुत्र जोगिंदर सिंह, निवासी अंबाला सिटी, हरियाणा के रूप में हुई है. पुलिस को आशंका है कि इस मामले में अन्य लोगों की भी संलिप्तता हो सकती है, जिसकी जांच की जा रही है. जांच के दौरान सामने आया कि इंस्टाग्राम आईडी से पोस्ट किया गया है. जिसमें लिखा है,

'मैं उत्तराखंड पुलिस को चैलेंज करता हूं,
जितने उत्तराखंड में थाने हैं, उनमें 25 जून 2026 को धमाका होगा.'

पुलिस के अनुसार, इस पोस्ट को बाद में X और फेसबुक पर भी साझा किया गया, जिससे मामला और गंभीर हो गया. शिकायत के आधार पर इस मामले में संबंधित व्यक्तियों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 351(3), 353, 61(2) और आईटी एक्ट की धारा 66F के तहत मुकदमा दर्ज कर आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है.

अन्य प्रमुख खबरे

उत्तर प्रदेश

Electro Homeo News

National Federation of electro Homeopathic organization's New Delhi Council of electro Homeopathic system of Medicine
read more ...

© Electrohomeonews. All Rights Reserved. Designed by Electro Homeo News Team